Haryana Panchayati Raj Act 1994 Notes in Hindi PDF Download
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम इन हिंदी : पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है स्थान के लोगो का खुद का शासन
पंचायती राज की परिभाषा : स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन
पंचायती राज के उद्देश्य : सत्ता का विकेन्द्रीकरण और गावों को सक्षम और मजबूत बनाना
चोल साम्राज्य को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना हुई थी।
पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागु किया गया था और नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू किया था उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था और उस समय में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही पंचायती राज आंध्रप्रदेश में लागु किया गया।
पंचायती राज को भारत में लागू करने के लिए अनेक समितियाँ बनी जिनकी चर्चा अब हम करेंगे
All Committee of Panchayati Raj पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ
बलवंत राय मेहता समिति : 1957 में यह समिति आयी और इस समिति ने कहा की देश में तीन स्तरीय पंचायती राज हो
ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया और पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया
अशोक मेहता समिति : 1977 में यह समिति आयी और इस समिति ने कहा की पंचायती राज 2 स्तरीय हो, मण्डलीय पंचायत और जिला परिषद्
इस समिति ने पंचायती चुनावो में राजनितिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया। इस समिति को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था और इस समिति का प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज की कार्यप्रणाली में सुधर लाना था
G.B Rao समिति : 1985 में यह समिति आयी और इस समिति ने कहा की पंचायती राज को पूरी आजादी मिले और इन्होने पंचायती राज को 4 स्तरीय बताया था
L.M सिंघवी समिति : 1986 में यह समिति आयी और इस समिति ने कहा की पंचायती राज 3 स्तरीय होना चाहिए और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए।
73वे संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला उस समय P.V नरसिम्हा राव की सरकार थी और P.V नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है
हरियाणा में पंचायती राज, चौधरी भजनलाल के समय में आया था 24 अप्रैल 1993 को और इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है
भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची है लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है
अनुसूची 11 में पंचायती राज का वर्णन है और अनुसूची 11 में 29 विषय है और इस अनुसूची में पंचायतो के कार्यक्रम की बात भी कही गयी है
अनुसूची 12 में 18 विषय है
73वे संविधान संशोधन में 11वी अनुसूची को जोड़ा गया है जिसमे 29 विषय है
74वे संविधान संशोधन में 12वी अनुसूची को जोड़ा गया है जिसमे 18 विषय है
नोट : 73वे संविधान संशोधन में गुप्त मतदान का
अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन है अनुच्छेद 243 A – 243 O तक
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गयी है और भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गयी है
भारत में अभी 3 स्तरीय पंचायती राज है लेकिन जहां की जनसँख्या 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज है
भारत का 3 स्तरीय पंचायती राज : ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्
पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई – ग्राम पंचायत है
पंचायती राज की मध्यम इकाई – पंचायत समिति है
पंचायती राज की सबसे ऊँची इकाई – जिला परिषद् है
महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण प्राप्त है पुरे भारत में लेकिन बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और हरियाणा में भी अब 50% महिलाओं का आरक्षण है
ग्राम पंचायत के प्रमुख : सरपंच (Sarpanch)
पंचायत समिति के प्रमुख : चेयरमैन (Chairman)
जिला परिषद् के प्रमुख : अध्यक्ष (President)
नोट : हरियाणा की सबसे युवा सरपंच रेखा रानी है जो फतेहाबाद से है
हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत : 6311
हरियाणा में कुल पंचायत समिति : 126
हरियाणा में कुल जिला परिषद् : 21
पहले हरियाणा में 6197 ग्राम पंचायत थी लेकिन उसके बाद 6205 हुई और अब वर्तमान में 6311 ग्राम पंचायत है
नोट : हरियाणा में सबसे अधिक ग्राम पंचायत यमुना नगर में है और सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद में है
पहले हरियाणा में 6843 गांव थे लेकिन अब वर्तमान में 7652 गांव है
नोट : हरियाणा में सबसे अधिक गांव यमुना नगर में है और सबसे कम गांव रोहतक में है
हरियाणा में पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को आ गया था लेकिन पुरे हरियाणा में पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 को लागु किया गया था
24 अगस्त 1994 को हरियाणा में चुनाव नियम आया था और 16 फरवरी 1995 में पंचायती राज एक्ट में संसोधन किया गया
पंचायत के लिपिकीय कार्य Gram Sachiv ग्राम सचिव करता है।
पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल का होता है
वोट डालने की उम्र – 18 साल होती है
चुनाव लड़ने की उम्र – 21 साल होती है
पंचायती राज का स्वर्णकाल 1880-1884 तक का समय कहा जाता है
शहरी स्तर पर पंचायती राज :
नगरपालिका : 57
नगर परिषद् : 21
नगर निगम : 11
नोट : 11वा नगर निगम मानेसर बना है पहले 10 नगर निगम थे
भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां ना तो ग्राम पंचायत है और ना ही नगरपालिका :
जम्मू कश्मीर
पश्चिम बंगाल
गोवा
नागालैंड
मणिपुर
मेघालय
नोट : हरियाणा में 26 अप्रैल 2015 से E-संवाद पंचायत लागू की गयी है
पंच या मेंबर की सैलरी : 1000
सरपंच की सैलरी : 3000
नगरपालिका अध्यक्ष की सैलरी : 6500
पंचायत समिति के चेयरमैन की सैलरी : 7500
जिला परिषद् के अध्यक्ष की सैलरी : 10000
नगर निगम के मेयर की सैलरी : 20500
देश की सबसे युवा मेयर – आर्य राजेंद्रन
देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष – रेशमा मरियम
राजीव गाँधी पंचायती राज एवं सामुदायिक केंद्र नीलोखेड़ी करनाल में है
सामुदयिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी और इसकी असफलता का प्रमुख कारण अशिक्षा था
देश की पहली शिक्षा निति 1968 में लागू की गयी थी
वर्तमान में पंचायत विभाग के विधान सचिव – सुधीर राजपाल है
पंचायती राज व्यवस्था राज्यों के निति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है
पंचयती राज के प्रबल समर्थक – महात्मा गाँधी और राजीव गाँधी
पंचयती राज की धाराएँ : पंचायती राज में 280 धाराएँ है
पंचायती राज के अध्याय : पंचायती राज में 22 अध्याय है
पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक – खंड विकास अधिकारी होता है
पंचायती राज की प्रमुख समस्या – दलगत राजनीति
जिला परिषद् के प्रमुख कार्य – समन्वय और पर्यवेक्षण करना
जिला परिषद् के पदेन सदस्य – सांसद और विधायक होते है
गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया है और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समीति का निर्माण किया गया है
पंचायती राज के आय के साधन : सरकारी अनुदान
भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में बना था
विकेन्द्रीकरण प्रणाली की सिफारिश C राजगोपालचारी ने की थी
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण – ग्राम सभा है
73वें संविधान संशोधन की अभिपालना करने वाला पहला राज्य – आंध्र प्रदेश था
Important Haryana Panchayati Raj Ki Dhara in Hindi
हरियाणा पंचायती राज के तहत 280 धाराए है और कुल 21 Chapter अध्याय है
ग्राम पंचायत की धाराएं, धारा 7 से धारा 54 तक है और अध्याय 3 से अध्याय 6 तक में है
पंचायत समिति की धाराएं, धारा 55 से धारा 116 तक है और अध्याय 7 से अध्याय 12 तक में है
जिला परिषद् की धाराएं, धारा 117 से धारा 160 तक है और अध्याय 13 से अध्याय 18 तक में है
हम उन महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे जो धाराएं तीनो में (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्) कॉमन है
1. ग्राम पंचायत की Committee की बात किस धारा में की गयी है – धारा 22 में
पंचायत समिति की Committee की बात किस धारा में की गयी है – धारा 83 में
जिला परिषद् की Committee की बात किस धारा में की गयी है – धारा 139 में
2. ग्राम पंचायत के Fund की बात किस धारा में की गयी है – धारा 39 में
पंचायत के Fund की बात किस धारा में की गयी है – धारा 98 में
जिला परिषद् के Fund की बात किस धारा में की गयी है – धारा 145 में
3. ग्राम पंचायत को भंग करने की बात किस धारा में की गयी है – धारा 52 में
पंचायत समिति को भंग करने की बात किस धारा में की गयी है – धारा 110 में
जिला परिषद् को भंग करने की बात किस धारा में की गयी है – धारा 158 में
4. ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यकाल की बात किस धारा में की गयी है – धारा 10 में
पंचायत समिति के Chairman के कार्यकाल की बात किस धारा में की गयी है – धारा 62 में
जिला परिषद् के President के कार्यकाल की बात किस धारा में की गयी है – धारा 123 में
5. ग्राम पंचायत के नियंत्रण से संबंधित बात कौन कौन सी धारा में हुई है – धारा 46-54 तक
पंचायत समिति के नियंत्रण से संबंधित बात कौन कौन सी धारा में हुई है – धारा 106-116 तक
जिला परिषद् के नियंत्रण से संबंधित बात कौन कौन सी धारा में हुई है – धारा 155-160 तक
6. ग्राम पंचायत में मेंबर को हटाने के लिए Right to Recall का जिक्र किस धारा में हुआ है – धारा 10 में
पंचायत समिति में मेंबर को हटाने के लिए Right to Recall का जिक्र किस धारा में हुआ है – धारा 62A में
जिला परिषद् में मेंबर को हटाने के लिए Right to Recall का जिक्र किस धारा में हुआ है – धारा 123A में
7. ग्राम पंचायत में Tax लगाने की शक्ति की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 41 में
पंचायत समिति में Tax लगाने की शक्ति की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 88 में
जिला परिषद् में Tax लगाने की शक्ति की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 147 में
8. ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य की बात किस धारा में हुई है – धारा 21 में
पंचायत समिति के कार्य और कर्तव्य की बात किस धारा में हुई है – धारा 75 में
जिला परिषद् के कार्य और कर्तव्य की बात किस धारा में हुई है – धारा 137 में
9. ग्राम पंचायत में आरक्षित सीट की बात कौनसी धारा के तहत हुई है – धारा 9 के
पंचायत समिति में आरक्षित सीट की बात कौनसी धारा के तहत हुई है – धारा 59 के
जिला परिषद् में आरक्षित सीट की बात कौनसी धारा के तहत हुई है – धारा 120 के
10. ग्राम पंचायत के गठन की बात किस धारा में हुई है – धारा 7 में
पंचायत समिति के गठन की बात किस धारा में हुई है – धारा 56 में
जिला परिषद् के गठन की बात किस धारा में हुई है – धारा 117 में
11. ग्राम पंचायत की पहली बैठक की बात किस धारा में हुई है – धारा 11 में
पंचायत समिति की पहली बैठक की बात किस धारा में हुई है – धारा 60 में
जिला परिषद् की पहली बैठक की बात किस धारा में हुई है – धारा 121 में
12. ग्राम पंचायत के कोरम की बात किस धारा में हुई है – धारा 13 में
पंचायत समिति के कोरम की बात किस धारा में हुई है – धारा 68 में
जिला परिषद् के कोरम की बात किस धारा में हुई है – धारा 128 में
13. ग्राम पंचायत की 1 साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए – 3 बैठक
पंचायत समिति की 1 साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए – 6 बैठक
जिला परिषद् की 1 साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए – 6 बैठक
14. ग्राम पंचायत के बजट की बात किस धारा में हुई है – धारा 43 में
पंचायत समिति के बजट की बात किस धारा में हुई है – धारा 102 में
जिला परिषद् के बजट की बात किस धारा में हुई है – धारा 152 में
15. ग्राम पंचायत में सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है – कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20
पंचायत समिति में सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है – कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30
जिला परिषद् में सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है – कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30
16. ग्राम पंचायत के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात कौनसी धारा में हुई है – धारा 47 में
पंचायत समिति के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात कौनसी धारा में हुई है – धारा 108 में
जिला परिषद् के कार्य या प्रस्ताव को सस्पेंड करने की बात कौनसी धारा में हुई है – धारा 159 में
17. ग्राम पंचायत में किस धारा के तहत चुने हुए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी है – धारा 8 के तहत
पंचायत समिति में किस धारा के तहत चुने हुए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी है – धारा 58 के तहत
जिला परिषद् में किस धारा के तहत चुने हुए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी है – धारा 119 के तहत
कुछ धाराएं ऐसी है जो सिर्फ पंचायत समिति और जिला परिषद् में कॉमन या सामान है उनके बारे में भी पढ़ लेते है
18. पंचायत समिति की साधारण और विशेष बैठक का जिक्र किस धारा में हुआ है – धारा 67 में
जिला परिषद् की साधारण और विशेष बैठक का जिक्र किस धारा में हुआ है – धारा 127 में
19. पंचायत समिति में फण्ड के प्रयोग की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 100 के तहत
जिला परिषद् में फण्ड के प्रयोग की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 146 के तहत
20. पंचायत समिति की संरचना की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 57 के तहत
जिला परिषद् की संरचना की बात किस धारा के तहत हुई है – धारा 118 के तहत
21. पंचायत समिति की बैठक का जिक्र किस धारा के तहत किया गया है – धारा 66 के तहत
जिला परिषद् की बैठक का जिक्र किस धारा के तहत किया गया है – धारा 126 के तहत
Article 243 of Indian Constitution in Hindi – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 हिंदी में
अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत और नगरपालिका से संबंधित अनुच्छेद है और इसको 2 भागो में बाटा गया है
अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O तक ग्राम पंचायत से संबंधित है
ये भारतीय संविधान के 73वें संसोधन के तहत भाग 9 में शामिल है और भारतीय संविधान की 11वी अनुसूची में शामिल है और इसके 29 विषय है
अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZF तक नगरपालिका से संबंधित है
ये भारतीय संविधान के 74वें संसोधन के तहत भाग 9A में शामिल है और भारतीय संविधान की 12वी अनुसूची में शामिल है और इसके 18 विषय है।
अनुच्छेद 243 | परिभाषा |
अनुच्छेद 243 A | ग्राम सभा |
अनुच्छेद 243 B | ग्राम पंचायत का गठन |
अनुच्छेद 243 C | पंचायतो की संरचना |
अनुच्छेद 243 D | सीटों का आरक्षण |
अनुच्छेद 243 E | पंचायतो की अवधि |
अनुच्छेद 243 F | सदस्य्ता के लिए अयोग्यताएँ |
अनुच्छेद 243 G | पंचायत के अधिकार शक्ति और दायित्व |
अनुच्छेद 243 H | पंचायतो द्वारा टैक्स लगाने की शक्ति |
अनुच्छेद 243 I | वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए वित्त आयोग का गठन ( राजयपाल करेगा इस आयोग का गठन ) |
अनुच्छेद 243 J | पंचायत के Audit of Accounts से संबंधित |
अनुच्छेद 243 K | पंचायतो के लिए चुनाव |
अनुच्छेद 243 L | संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना ( Union Territories ) |
अनुच्छेद 243 M | इस भाग का कतिपथ क्षेत्रो में लागू न होना |
अनुच्छेद 243 N | विधमान विधियों और पंचायतो का बने रहना |
अनुच्छेद 243 O | चुनाव संबंधित मामलो में न्यायलयों का हस्तक्षेप वर्जित |
नगरपालिका से संबंधित अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है और भाग 9A में है।
अनुच्छेद 243 P | परिभाषा |
अनुच्छेद 243 Q | नगरपालिका का गठन |
अनुच्छेद 243 R | नगरपालिका की संरचना |
अनुच्छेद 243 S | वार्ड समितियों का गठन और संरचना |
अनुच्छेद 243 T | सीटों का आरक्षण |
अनुच्छेद 243 U | नगरपालिका की अवधि |
अनुच्छेद 243 V | सदस्य्ता के लिए अयोग्यताएँ |
अनुच्छेद 243 W | पंचायत के अधिकार शक्ति और दायित्व |
अनुच्छेद 243 X | पंचायतो द्वारा टैक्स लगाने की शक्ति |
अनुच्छेद 243 Y | वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए वित्त आयोग का गठन ( राज्य्पाल करेगा इस आयोग का गठन ) |
अनुच्छेद 243 Z | नगरपालिका के Audit of Accounts से संबंधित |
अनुच्छेद 243 ZA | नगरपालिका के लिए चुनाव |
अनुच्छेद 243 ZB | संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना ( Union Territories ) |
अनुच्छेद 243 ZC | इस भाग का कतिपथ क्षेत्रो में लागू न होना |
अनुच्छेद 243 ZD | जिला योजना के लिए समिति |
अनुच्छेद 243 ZE | महानगर योजना के लिए समीति |
अनुच्छेद 243 ZF | विधमान विधियों पर नगरपालिका का बने रहना |
अनुच्छेद 243 ZG | चुनाव संबंधित मामलो में न्यायलयों का हस्तक्षेप वर्जित |
ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए 2 डिपार्टमेंट बनाये गए है जिनका नाम है HRDA और HUDA या HSVP
HRDA – Haryana Rural Development Authority
HUDA – Haryana Urban Development Authority
इसका नाम बदल कर 2017 में HSVP कर दिया गया है और HSVP – Haryana Shahri Vikas Pradhikaran
HUDA का गठन 1977 में हुआ था और इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है और इसका Vice Chairman हरियाणा का मुख्य सचिव होता है वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव विजय वर्धन है
Committee of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jila Parishad in Haryana :
धारा 22 और भाग 4 के तहत ग्राम पंचायत Sub-Committee और Local Committee का गठन कर सकती है
ग्राम पंचायत की प्रमुख Committee निम्नलिखित है :
Product Committee – इस Committee का चेयरमैन सरपंच होता है और इस Committee में मुख्य रूप से जो इंडस्ट्री आती है वो निम्न है – Agriculture , Animal Husbandry , Local Industry
Social Justice Committee सामाजिक न्याय समिति – इस Committee का चेयरमैन पंच होता है इसमें कम से कम 5 सदस्य होते है जिनमे से 1 महिला और अनुसूचित जाती का व्यक्ति होना जरुरी है। इस Committee का गठन पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए और महिलाओं की भलाई के लिए किया गया है
Amenity Committee – इस Committee का चेयरमैन सरपंच होता है इसमें कम से कम 5 सदस्य होते है जिनमे से 1 महिला और अनुसूचित जाती का व्यक्ति होना जरुरी है।
यह भी पढ़े : हरियाणा कनाल पटवारी नोट्स
पंचायत समिति की प्रमुख Committee निम्नलिखित है :
धारा 83 के तहत पंचायत समिति भी Committee का गठन कर सकती है लोगो की भलाई के लिए
General Committee – इसका प्रमुख चेयरमैन होता है
Social Justice Committee – इसका प्रमुख Vice Chairman होता है
Finance Audit Committee – इसका प्रमुख चेयरमैन होता है
जिला परिषद् भी धारा 139 के तहत किसी भी Committee का गठन कर सकती है
इन Committee के Ex-Office Member कौन होता है – President (जिला परिषद् का)
इन Committee के Ex-Office Secratary कौन होता है – CEO ( Chief Executive Officer of Jila Parishad )
धारा 140 में सभी Committee का गठन किस प्रकार हो सकता है इस बात का जिक्र है
दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई सुझाव या कुछ पूछना चाहते हो तो हमे contact करे या कमेंट करे और दोस्तों पहले Haryana Gram Sachiv , Haryana Land Record Patwari और Haryana Canal Patwari का exam अलग अलग होना था लेकिन अब इन तीनो का एग्जाम एक ही होगा तो अपनी तैयारी जारी रखे और पढ़ते रहिये।
Haryana Current Affairs January 2021 PDF
Haryana Current Affairs February 2021 PDF
Haryana Current Affairs March 2021 PDF
Haryana Current Affairs April 2021 PDF
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