Indian Constitution Notes PDF Free Download – भारतीय संविधान हिंदी पीडीऍफ़ डाउनलोड

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1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ो ने जीता और बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया और इसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने कई एक्ट पारित किये जिनमे से कुछ एक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस एक्ट के तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स

इस एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कोलकाता में और इसके पहले न्यायाधीश बने एलिज़ा इम्पे थे

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का आरम्भ हुआ जिसमे एक था बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर – व्यापारिक मामलो के लिए

बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर – राजनीतिक मामलो के लिए

1813 का चार्टर अधिनियम

इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया

1813 से पहले ईसाई लोगो को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी इस अधिनियम के तहत ईसाई भारत में आ सकते थे

1833 का चार्टर अधिनियम

कंपनी के व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए

इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा

इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया

1853 का चार्टर अधिनियम

इस एक्ट के तहत कंपनी के पदों को भरने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा करवाई गयी

इस एक्ट के तहत 1854 मैकाले समिति की नियुक्ति की गयी

1858 का भारत शासन अधिनियम

इस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया

मुग़ल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया

इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया

भारत में शासन को देखने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गयी

इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा और इसी के तहत लार्ड केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे

1861 का भारत परिषद अधिनियम

इस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली शुरू हुई और भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला

1873 का अधिनियम

इस एक्ट के तहत यह तय हुआ की ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1984 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया

1892 का भारत परिषद अधिनियम

इस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई

लार्ड मिंटो को साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है

1919 का भारत शासन अधिनियम

इस एक्ट को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है

केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई

प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया

1926 में ली आयोग की सिफारिशों पर भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया

इस एक्ट के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया

इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला

1935  का भारत शासन अधिनियम

इस एक्ट या अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ  थी

1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम

ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह एक्ट पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को यह एक्ट पास हो गया संसद में और इस अधिनियम में 20 धारा थी

भारतीय संविधान सभा

संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया

जुलाई 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389 सीटों में से 296 सीटों पर चुनाव हुआ

इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15 सीट मिली

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई इस सभा के सबसे बुज़ुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया

संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष

संचालन समिति के अध्यक्ष – डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष – पंडित जवाहर लाल नेहरू

प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष – सरदार वल्लभ भाई पटेल

प्रारूप समिति के अध्यक्ष – डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी

11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर 1946 को शुरू हुई जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल

प्रधानमंत्री – पंडित जवाहरलाल नेहरू

गृहमंत्री – सरदार वल्लभ भाई पटेल

वित्त मंत्री – RK षणमुखम शेट्टी

शिक्षा मंत्री – अबुल कलाम आज़ाद

कृषि मंत्री – डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद

रक्षा मंत्री – जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री – राजकुमारी अमृत कौर

कानून मंत्री – डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर

उद्योग मंत्री – श्यामा प्रसाद मुखर्जी

संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे

संविधान को पहली बार 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में पेश किया गया तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन अब 25 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है

संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया

संविधान सभा के कुछ अन्य किये गए कार्य

22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया

24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया

26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है

42 वे संविधान संशोधन के तहत 1976 में, संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखण्डता इन शब्दों को जोड़ा गया

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार का न्याय ( सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ) 5 प्रकार की स्वतंत्रता ( विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना ) और 2 प्रकार की समानता ( प्रतिष्ठा और अवसर ) का उल्लेख किया गया है

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है

नोट : लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है

भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत

अमेरिका से – प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिए गए है

रूस से – मौलिक कर्तव्य लिए गए है

ब्रिटेन से – संसदात्मक शासन प्रणाली ली गयी है

आयरलैंड के – नीति निर्देशक तत्व

ऑस्ट्रेलिया से – प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता

जर्मनी से – आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां

कनाडा से – संघात्मक विशेषताएं

दक्षिण अफ्रीका से – राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

पहली अनुसूची – इसमें भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है

दूसरी अनुसूची – पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है

तीसरी अनुसूची – पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है

चौथी अनुसूची – राज्यों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है

पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है

छठी अनुसूची – इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है

सातवीं अनुसूची – इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है

सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आती है

संघ सूची , राज्य सूची और समवर्ती सूची

संघ सूची – इस सूची में आने वाले विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है पहले इसमें 97 विषय थे और अब 100 विषय आते है

राज्य सूची – इस सूची में आने वाले विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है पहले इसमें 66 विषय थे और अब 61 विषय आते है

समवर्ती सूची – इस सूची में आने वाले विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है पहले इसमें 47 विषय थे और अब 52 विषय आते है

आठवीं अनुसूची – इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है

नौवीं अनुसूची – इसमें राज्यों द्वारा सम्पति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है इसको 1951 में जोड़ा गया

दसवीं अनुसूची – इसमें दल-बदल से संबंधित उल्लेख है इसको 1985 में जोड़ा गया 52 वे संशोधन के तहत

ग्यारहवीं अनुसूची – इसको 1993 में जोड़ा गया 73 वे संशोधन के तहत और इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओ को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए है

बारहवीं अनुसूची – इसको 1993 में जोड़ा गया 74 वे संशोधन के तहत और इस अनुसूची में स्थानीय स्वशासन संस्थाओ को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए है

अनुच्छेद 1 – भारत राज्यों का संघ होगा

अनुच्छेद 2 – भारत की संसद को नए राज्य की स्थापना कर सकती है

अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण , उनकी सीमाएँ और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद

राज्यों का पुनर्गठन

1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी

राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फज़ल अली थे

राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था

भारतीय नागरिकता

भारतीय नागरिकता का जिक्र भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में है

भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है

मौलिक अधिकार

इसे अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में है

संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया

सम्पति का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300A  के तहत क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है

 मौलिक अधिकार – हमे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है

समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 से 18

स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22

शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23 से 24

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 25 से 28

संस्कृति और शिक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 29 से 30

सवैंधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद 32

समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 से 18

अनुच्छेद 14 – राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और सब पर एक जैसा कानून लागु होगा

अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, नस्ल, के आधार पर लोगो से भेदभाव नहीं किया जायेगा

अनुच्छेद 16 – किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिको को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18 – राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी सिवाय सेना और विधा संबंधी सम्मान के अलावा

स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22

अनुच्छेद 19 A – बोलने की आज़ादी

अनुच्छेद 19 B – शांत तरीके से सभा करने की आज़ादी

अनुच्छेद 19 C – संगठन बनाने की आज़ादी

अनुच्छेद 19 D – देश में कही भी आने जाने की आज़ादी

अनुच्छेद 19 E – देश में कही भी बसने की आज़ादी

अनुच्छेद 19 F – कोई भी व्यापार करने की आज़ादी

अनुच्छेद 20 – किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, अपराध करने के समय जो कानून हो उसी के तहत सजा मिलेगी और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 21 A- 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22 – हिरासत में लेने का कारण बताना होगा और आरोपी को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा
आरोपी को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा

शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23 से 24

अनुच्छेद 23 – कोई व्यक्ति जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकता यानि के हफ्ता नहीं मांग सकता

अनुच्छेद 24 – 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी जोखिम भरे कामों पर नहीं भेज सकते और न ही किसी कंपनी या कारखानों में नौकरी करवा सकते

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 25 से 28

अनुच्छेद 25 – कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है

अनुच्छेद 26 – कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था बना सकता है उसका मालिक बन सकता है

अनुच्छेद 27 – किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, राज्य किसी व्यक्ति को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता

अनुच्छेद 28 – किसी भी शिक्षा संस्थान जिसमे राज्य का पैसा लगा हो वहा पर किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी या कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी

संस्कृति और शिक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 29 से 30

अनुच्छेद 29 – कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है

अनुच्छेद 30 – कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का कॉलेज या शिक्षा संस्थान खोल सकता है

संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 32 – डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने इस को संविधान की आत्मा कहा है

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है ये आयरलैंड से लिए गए है

अनुच्छेद 38 – राज्य लोगो की भलाई के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके

अनुच्छेद 39A- इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है

अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 50 – कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य होना

अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

मौलिक कर्तव्य

1976 में संविधान के 42 वे संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है

मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है

संघीय कार्यपालिका

भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है

राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है

राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है

राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है

अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उनका जिक्र किया गया है

राष्ट्रपति  बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है

राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमे राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभा के सदस्य रहते है

अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है

अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब शपथ लेता है उससे 5 वर्ष आगे तक अपने पद पर रहेगा और वह अपना पद तभी खाली करेगा जब उसका उत्तराधिकारी वह पद ग्रहण नहीं कर लेता है

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है

अनुच्छेद 56 B में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने समय से पहले त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा के अध्यक्ष को देगा

अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है

अनुच्छेद 70 में कहा गया है की जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उस पद को ग्रहण कर सकता है

राष्ट्रपति का वेतन

राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए मिलते है

राष्ट्रपति का वेतन टैक्स से मुक्त होता है

राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती है

राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य

भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति  करता है

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगो को नियुक्त राष्ट्रपति करता है

अनुच्छेद 80 (3) के तहत 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त कर सकता है जिन्हे कला, साहित्य, विज्ञान का ज्ञान हो

अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति, किसी भी आरोपी को क्षमा कर सकता है उसकी सजा कम कर सकता है

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

इनका वर्णन संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है

अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध के समय पर आपातकाल घोषित कर सकता है

अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में क़ानूनी तंत्र फ़ैल हो जाने पर उस राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है

अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय समस्या आने पर भी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और वे लगातार दो बार राष्ट्रपति बने

डॉक्टर S राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और एक बार राष्ट्रपति रहे

भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी

  अनुच्छेद 63 में बताया गया है  की  भारत  का  एक उपराष्ट्रपति होगा

अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है

उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है

अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालता है और उसके कार्यों को पूरा करता है

अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य मिलकर करते है

अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है जो की 5 साल का होता है

अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से अपना पद त्याग सकता है और अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को दे सकता है

अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है

अनुच्छेद 67 ग उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसकी जगह कोई और उपराष्ट्रपति न बन जाये

भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और वे उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत थे

वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को पूरा करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है

अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

मंत्री तीन प्रकार के होते है – कैबिनेट मंत्री , राज्य मंत्री , उपमंत्री

प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है

प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है

सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू थे जो 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे

सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे वो 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी

मोरार जी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था

चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया कभी लोकसभा गए ही नहीं

अविश्वास प्रस्ताव से जिस प्रधानमंत्री को हटाया गया था उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह

पी वी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो न तो लोकसभा के सदस्य थे और न ही राज्य सभा के

एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य थे

तीन प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री  रहते हुए हो गयी थी वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री

लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी भारत से बाहर 11 जनवरी 1966 को

भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे

संसद

अनुच्छेद 79 में कहा गया है की भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है

अनुच्छेद 80 में राज्य सभा की संरचना के बारे में बताया गया है

राज्य सभा

राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है अधिकतम लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य है राज्य सभा के

245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जिनको कला साहित्य और विज्ञान का ज्ञान हो

राज्य सभा की सदस्य्ता के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है

राज्य सभा कभी भी भंग नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है

राज्य सभा का कार्यकाल छह साल का होता है

राज्य सभा के पहले उपसभापति श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव थे

अनुच्छेद 89 में राज्य के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है

4 राज्य सभा सांसद जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनका नाम है – इंदिरा गाँधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह

भारत की संसद एक वृताकार भवन है जिसको डिज़ाइन किया है एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर ने

राज्य सभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी

लोकसभा

अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है

लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है लेकिन अभी इसकी सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम तय की गयी है और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है

अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा के 545 सदस्यों में से 84 सदस्य अनुसूचित जातियों के होने चाहिए और 47 सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए

सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दिल्ली है

सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक है

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है

लोकसभा का कार्यकाल पांच साल का होता है

अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा खुद से ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगी और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेगी

अध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफ़ा अध्यक्ष को दे सकता है

लोकसभा में विपक्षी दल बनने के लिए पार्टी में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए

पहले लोकसभा अध्यक्ष जी वी मावलंकर थे और पहले उपाध्यक्ष अनंतशयनम थे

अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है

संसद के सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू की गयी थी

भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है

महान्यायवादी, भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है

महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

राज्य का महाधिवक्ता

अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा

महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है

महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है

भारत का नियंत्रक और महालेखा अधिकारी

अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी का वर्णन है

भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी का कार्यकाल 6 साल का होता है लेकिन इस बीच अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है यानी अपना त्यागपत्र दे देगा

सार्वजनिक धन का संरक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा अधिकारी होता है

भारत की संचित निधि

अनुच्छेद 266 (1) में भारत की संचित निधि का वर्णन है

संविधान में संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है

न्यायपालिका

समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते है

भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है जिसके शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है

भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है

अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है

सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है

अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 2 लाख 80 हजार रुपए हर महीने मिलते है

सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति है यशवंत विष्णु चन्द्रचूड़

सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति है कमल नारायण सिंह

उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा

वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है

उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है

उच्च न्यायालय  के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

2 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश जहा पर उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर

राज्य की कार्यपालिका

संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है

राज्य की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है

अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है की प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा

राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र चाहिए

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 साल के लिए

राज्यपाल का वेतन 3 लाख 50 हजार मासिक है

अनुच्छेद 356 के अनुसार यह बताया गया है की राज्यपाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है

विधान परिषद

अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है

वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है ABKMTU

आंध्र प्रदेश

बिहार

कर्नाटक

महाराष्ट्र

तेलंगाना

उत्तर प्रदेश

विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की आयु होना जरूरी है

विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है

विधानसभा

विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का होता है

विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए

हर राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते है लेकिन तीन ऐसे राज्य है जिसमे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है वो राज्य है गोवा (40), मिजोरम (40) और सिक्किम जिसमे 32 है

अनुच्छेद 371 के तहत इन राज्यों को विशेष राज्यों का दर्ज़ा दिया गया है

अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सीट रिज़र्व की गयी है

वेतन

राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीने

उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए महीने

लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए महीने

राज्यपाल का वेतन 3 लाख 50 हजार रुपए महीने

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2 लाख 80 हजार रुपए महीने

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2 लाख 50 हजार रुपए महीने

भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी का वेतन 2 लाख 50 हजार रुपए महीने

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2 लाख 50 हजार रुपए महीने

भारत के महान्यायवादी का वेतन 2 लाख 50 हजार रुपए महीने

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है

अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बताया गया है

मुख्यमंत्री ही राज्य के शासन का प्रमुख प्रवक्ता है

केन्द्रशासित प्रदेश

केन्द्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति चलाता है

केन्द्रशासित प्रदेश के शासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है

लेकिन चंडीगढ़ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है

नीति आयोग

1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई जिसका पूरा नाम है National Institution for Transforming India

नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है

नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया थे

राष्ट्रीय विकास परिषद

6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद् का अध्यक्ष होता है

राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य- केंद्र सरकार राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में सेतु का काम

वित्त आयोग

अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है

अनुच्छेद 243 (1) के अनुसार राज्य के वित्त आयोग का गठन होता है

लोक सेवा आयोग

1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 साल के लिए होती है

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी 6 साल के लिए होती है

निर्वाचन आयोग

संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी

पहले चुनाव आयोग में 1 ही सदस्य होना था लेकिन 1993 में इसको बदलकर 3 सदस्य किया गया अब निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते है

EVM Electronic Voting Machine – सबसे पहले ई वी ऍम 1982 में केरल में उपयोग की गयी थी

1999 में ई वी ऍम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा था

2004 में ई वी ऍम का प्रयोग करके पहली बार पूरा आम चुनाव करवाया गया

2009 में ई वी ऍम से ही आम चुनाव और विधानसभा चुनाव होने लगे

ई वी ऍम के भरोसे को कायम रखने के लिए VVPAT यानि Voter Verifiable Paper Audit Trail मशीन की मदद ली जाती है

VVPAT यानि Voter Verifiable Paper Audit Trail मशीन 2013 में बनाई गयी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन इंडिया ने

राजभाषा

संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में बताया गया है की भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है

आपातकाल

संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है

राज्य में राष्ट्रपति शासन

अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है

सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था 20 जुलाई 1951 को

सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा है लगातार 6 साल तक 1990 से 1996

भारत के राष्ट्रीय चिन्ह

राष्ट्रीय प्रतीक – अशोक के सिंह स्तम्भ, भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया

इस प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते लिखा है देवनागरी लिपि में

राष्ट्रीय ध्वज – इसमें 24 तिलिया है और इसे अशोक के सिंह स्तम्भ पर बने चक्र से लिया गया है

राष्ट्रीय ध्वज की लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है

राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया

राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने पेश किया

झंडा ऊँचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की है

राष्ट्रगान – जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया

राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया

इसको रवींद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था

राष्ट्र-गीत

राष्ट्र-गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया

राष्ट्र-गीत सबसे पहले 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गाया गया था और इसको गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है

भारत का राष्ट्रीय फूल – कमल का फूल

भारत का राष्ट्रीय पक्षी – मोर

भारत का राष्ट्रीय पशु – बाघ

भारत का राष्ट्रीय फल – आम

भारत का राष्ट्रीय वृक्ष – बरगद

भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव – गंगा डॉल्फिन

भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु – हाथी

भारत की राष्ट्रीय नदी – गंगा ( 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्ज़ा मिला )

पंचायती राज

रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है

सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी

उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज को आंध्र प्रदेश में लागू किया

अनुच्छेद 243 (च) के अनुसार पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए

पंचायती राज में सुधार करने के लिए बनी समितियां

1957 – बलवंत राय मेहता कमेटी

1977 – अशोक मेहता कमेटी

1985 – PVK राय कमेटी

1986 – LM सिंघवी कमेटी

1989 – 64 वा संविधान संशोधन

1993 – 73 वा संविधान संशोधन

73वां संविधान संशोधन

यह पंचायती राज से सम्बंधित है

पंचायती राज, संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 के 16 अनुच्छेद और अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है

1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्ज़ा दिया गया LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर

देश के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है लेकिन 3 राज्य ऐसे है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है वो है – नागालैंड मेघालय और मिजोरम

देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है और वो राज्य है दिल्ली

73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें

पंचायती राज को त्रिस्तरीय रूप देने का काम किया गया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद

पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण दिया गया

पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल घोषित किया गया

राज्य की संचित निधि से इन सभी संस्थाओं को अनुदान या पैसे देने की व्यवस्था की गयी

73वें संविधान संशोधन के बाद, पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है

74वा संविधान संशोधन

74वा संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है

इसके द्वारा संविधान के भाग 9 (क) , अनुच्छेद 243 ( त से य तक और छ तक ) और 12वी अनुसूची का प्रावधान किया गया है

अनुसूची 12 में नगर पालिका का वर्णन है और इसमें 18 विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार नगर पालिका को दिया गया है

74वा संविधान संशोधन की प्रमुख बातें

नगर पालिका में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण

नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण का प्रावधान है

नगर पालिका का कार्यकाल भी पांच साल का होता है

नगर निगम की स्थापना 1688 में हुई

भाग विषय अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग 3 मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 – 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 – 51
भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग 5 संघ अनुच्छेद 52-151
भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242
भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
भाग 9A नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P – 243ZG
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 – 244A
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 – 263
भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 – 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग 14A अधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 – 360
भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 – 395

 

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